हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स पर 100 फीसदी ब्याज माफ, 30 जून तक ही उठा सकेंगे फायदा

पंचकूला। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर लगने वाले ब्याज को माफ करने का एलान किया है। इसी कड़ी में साल 2010-11 से 2024-25 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर लगने वाले ब्याज की 100 प्रतिशत माफी की ऐतिहासिक योजना लागू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को केवल मूल बकाया कर भुगतान करना होगा, जबकि संपूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी। इस विशेष छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए 30 जून 2026 से पहले बकाया टैक्स जमा करना तथा अपनी प्रॉपर्टी आईडी का स्व-सत्यापन करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रॉपर्टी टैक्स शिविरों और मेगा कैंपों का आयोजन कर रहा है, जहां मौके पर ही प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं का समाधान, सत्यापन तथा कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम पंचकूला द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा विभिन्न माध्यमों से नागरिकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को इस ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना तथा प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड को अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है।
आयुक्त ने सभी संपत्ति मालिकों से आग्रह किया कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपने बकाया कर का भुगतान कर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि 30 जून 2026 के बाद यह विशेष छूट उपलब्ध नहीं रहेगी, इसलिए पात्र नागरिक शीघ्र अपने दस्तावेजों के साथ निर्धारित शिविरों में पहुंचकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी का सत्यापन करवाएं और बकाया कर जमा करें।





