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फरीदाबाद : हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद प्लॉटधारकों को नहीं मिला कब्जा

फरीदाबाद, 29 जून (। हाईकोर्ट के आदेशों के तीन महीने बीतने के बावजूद ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में प्लाट धारकों को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी अदालत के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। हालांकि आदेश के तहत चार माह में कब्जा दिलाना है। अभी एक महीना बाकी है लेकिन लोगों को कब्जा मिल जाएगा, ऐसा प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मौके पर बड़ौली व प्रहलादपुर गांव के लोग कई महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी हुई है कि वह किसी भी प्लाट धारक को कब्जा नहीं लेने देंगे। ऐसे में प्लाटधारकों की दुविधा बढ़ गई है। अब प्लाट धारक मंगलवार को इस मामले को लेकर संपदा अधिकारी नवीन कुमार से मिलने जाएंगे और कब्जे के बारे में बात करेंगे। प्लॉट धारक मदन शर्मा, केशव, हेमंत मित्तल, हिमांशु, जयवीर, उमेश पाराशर, प्रणव अग्रवाल, ओमप्रकाश, दिनेश कटारिया ने बताया कि 2023 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में ई नीलामी के तहत प्लाट बेचे थे। उन सहित अन्य काफी लोगों ने प्लॉट ले लिए। लेकिन जब वह मौके पर गए तो वहां बड़ौली व प्रहलादपुर गांव के लोगों द्वारा कब्जा मिला। कहीं खेती-बाड़ी हो रही है तो कहीं निर्माण हैं। इस बारे में प्राधिकरण के अधिकारियों को बताया गया। एक-दो बार प्राधिकरण का दस्ता मौके पर कब्जे हटाने गया लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते वापस लौट आया। अब सेक्टर-80 में दोनों गांव के कुछ लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उधर परेशान होकर प्लाट धारक जून 2025 में हाई कोर्ट की शरण में चले गए थे। नौ महीने से इस विवाद के ऊपर केस चल रहा था। 18 मार्च को 2026 को उनके पक्ष में फैसला आया था। हाई कोर्ट ने चार माह में प्राधिकरण को प्लाट धारकों को कब्जा देने के आदेश दिए हैं। उधर धरने की अध्यक्षता कर रहे घर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर ने बताया कि किसी भी कीमत पर जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। जब तक उनकी जमीन अधिग्रहण मुक्त नहीं हो जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। प्राधिकरण के सर्वे एसडीओ राजपाल ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश का जरूर पालन कराया जाएगा। उच्च अधिकारियों से बात हो रही है। जल्द कब्जा दिलाया जाएगा।

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